Tuesday 7 November 2017

#3236
जोधपुर में पायल सिंघवी से आरिफा मोदी बनी लड़की को हाईकोर्ट ने पति फैज के साथ भेजा। सरकारी वकील ने बताए धर्मांतरण के नियम।
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7 नवम्बर को देश के बहुचर्चित और कथित तौर पर लव जेहाद से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित खंडपीठ में सुनवाई हुई। प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस जीके व्यास ने लड़की को नारी निकेतन भेजने के आदेश दिए। लेकिन भरी कोर्ट में ही पायल सिंघवी से आरिफा मोदी बनी लड़की ने एतराज किया। लड़की का यह कहना रहा कि उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर निकाह किया है और वह अपने पति फैज मोदी के साथ ही रहेगी। लड़की ने नारी निकेतन जाने से साफ इंकार कर दिया। इस पर उसके वकील एआर मलकानी से बात करने की अनुमति दी गई। थोड़ी देर बाद लड़की को जब वापस अदालत में पेश किया गया तो जस्टिस व्यास ने लड़की को उसके पति फैज मोदी के साथ जाने की इजाजत दे दी। सुनवाई के दौरान ही सरकारी वकील ने धर्मांतरण से जुड़े नियम भी बताए, लेकिन लड़की के बालिग होने के कारण उसके बयानों को ही महत्वपूर्ण माना गया। मालूम हो कि लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि प्यार के झांसे में फंसा कर पायल सिंघवी का जबदरस्ती धर्मांतरण करवाया गया है। इस पर गत सुनवाई में हाईकोर्ट ने भी कहा था कि मात्र निकाह कर लेने से धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है। इसलिए न्यायालय ने धर्मांतरण से संबंधित नियमों की जानकारी मांगी थी। गत सुनवाई में हाईकोर्ट ने जो मौखिक टिप्पणी की उसी की वजह से पायल सिंघवी का मामला मीडिया में सुर्खियां बन गया। लेकिन 7 नवम्बर को जिस दृढ़ता से पायल सिंघवी ने अदालत में फैज मोदी और उसके परिवार वालों का बचाव किया उससे लव जेहाद की आवाज उठाने वालों को धक्का लगा है।
वकील से झड़पः
जोधपुर हाईकोर्ट के परिसर में जब लड़की के अन्य अधिवक्ता महेश बोडा गुजर रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने बोडा के साथ गाली-गलौज की इससे वकीलों में रोष व्याप्त हो गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जोशी और लाॅयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप माथुर ने भी बोडा के साथ हुए व्यवहार की निंदा की है।
एस.पी.मित्तल) (07-11-17)
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