Thursday 4 October 2018

ख्वाजा साहब की दरगाह के दीवान के काम काज पर अब कोर्ट में सुनवाई।

ख्वाजा साहब की दरगाह के दीवान के काम काज पर अब कोर्ट में सुनवाई। पक्षकार बनने के लिए आम सूचना जारी।
========

अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैय्यद जैनुल आबेदीन के धार्मिक काम काज को लेकर अब सिविल न्यायाधीश शहर पश्चिम जया चतुर्वेदी की अदालत में सुनवाई होगी। दरगाह के खादिम पीर नफिस मियां चिश्ती, सैय्यद असलम हुसैन, हाजी सैय्यद मोहम्मद साहिद चिश्ती के वाद को जनप्रतिनिधित्व वाद के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। 4 अक्टूबर को इसी सिलसिले में अदालत ने आम सूचना जारी की है। इसमें संबंधित व्यक्ति, संस्था आदि से स्वयं अथवा अधिवक्ता के जरिए पक्षकार बनने के लिए कहा गया है। यह आम सूचना नियम 8 पीसीसी के तहत जनप्रतिनिधित्व वाद के अंतर्गत जारी की गई है। खादिमों ने अपने वकील निरंजन कुमार दोषी के जरिए जो वाद दायर किया उसमें कहा गया कि दरगाह दीवान के धार्मिक काम काज दरगाह एक्ट के अंतर्गत निष्पादित होते हैं और इस एक्ट की पालना के लिए केन्द्र सरकार ने दरगाह कमेटी बना रखी है। लेकिन दीवान आबेदीन दरगाह कमेटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप दीवान के दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। परंपराओं के विरोध कभी कभी व्हीलचेयर पर धार्मिक रस्मों के लिए दरगाह में आते हैं तो कभी अपने स्थान पर अपने पुत्र को भेज देते हैं। किसी भी तरह की पूर्व में सूचना भी नहीं दी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से दीवान आबेदीन को ही सुरक्षा गार्ड मिले हुए हैं, लेकिन इनका उपयोग उत्तराधिकारी के तौर पर उनके पुत्र भी करते हैं। दायित्वों के निर्वाहन में दरगाह कमेटी भी लापरवाही बरती रही है। चूंकि तीनों खादिम दरगाह की परंपराओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस वाद में उनका हित निहित है। लम्बी बहस के बाद अदालत ने वाद को जनप्रतिनिधित्व वाद के तौर पर स्वीकार किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि दरगाह की परंपराओं के अनुरूप हर गुरुवार को महफिल खाने में धार्मिक कव्वालियां होती हैं, जिसकी सदारत दरगाह दीवान ही करते हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के लिए गुरुवार को ही देशभर से जायरीन अजमेर पहुंच जाते हैं। इसलिए महफिल खाने में अकीदत मंदों की भीड़ रहती है। सदारत कर रहे दीवान को सम्मान की निगाह से देखा जाता है। यह सब सम्मान दीवान के प्रति जताया जाता है। वाद में कहा गया कि यदि दीवान अस्वस्थ हैं तो दरगाह कमेटी के नियमों के तहत नया दीवान नियुक्त किया जावे। कोर्ट द्वारा जारी आम सूचना मेेरे फेसबुक पेज पर देखी जा सकती है।
एस.पी.मित्तल) (04-10-18)
नोट: फोटो मेरी वेबसाइट www.spmittal.in
https://play.google.com/store/apps/details? id=com.spmittal
www.facebook.com/SPMittalblog
Blog:- spmittalblogspot.in
M-09829071511 (सिर्फ संवाद के लिए)
================================
अपने वाट्सएप ग्रुप को 7976585247 नम्बर से जोड़े

No comments:

Post a Comment