Thursday 11 October 2018

एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी डाॅ. आरपी सिंह के कामकाज करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।

एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी डाॅ. आरपी सिंह के कामकाज करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।
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11 अक्टूबर को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग ने एक निर्णय देते हुए अजमेर स्थित एमडीएस यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त वीसी डाॅ. आरपी सिंह के कामकाज करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के वीसी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। यह निर्णय कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मीनारायण व्यास ने एक जनहित याचिका प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि राज्य सरकार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्तियों में यूजीसी के नियमों का पालन नहीं करती है।  गंभीर आरोप वाले शिक्षकों को भी वीसी बना दिया जाता है। इस याचिका पर जोधपुर स्थित हाईकोर्ट ने तीन अक्टूबर को सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा था। लेकिन राज्य सरकार ने जवाब देने पहले ही छह अक्टूबर को डाॅ. आरपी सिंह को एमडीएस यूनिवर्सिटी का वीसी नियुक्त कर दिया। डाॅ. सिंह ने कार्यभार भी संभाल लिया। सरकार के इस निर्णय के बारे में 11 अक्टूबर को सीजेआई प्रदीप नन्द्राजोग के समक्ष सुनवाई हुई। सरकार की नियुक्ति के आदेश को गंभीर से लेते हुए हाईकोर्ट ने डाॅ. सिंह के कामकाज करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। अब इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 
एस.पी.मित्तल) (11-10-18)
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