Tuesday 11 April 2017

#2446
भारत में कमाई करने वाले पाकिस्तानियों को तुरंत बाहर निकालो। कुलभूषण  जाधव को बचाना ही होगा। 
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11 अप्रेल को लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के चंगुल में फंसे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए बड़े से बड़ा निर्णय किया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान पर हमला कर जाधव को छुड़ाकर भारत लाया जाएगा। सरकार के कहने का मतलब यह है कि कूटनीतिक निर्णय लिए जाएंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी को चाहिए कि वे उन सभी पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दें, जो भारत में रह कर कमाई कर रहे हैं। ऐसे पाकिस्तानियों में मुंबई अथवा अन्य शहरों में फिल्मों, टीवी सीरियलों, रंगमंच आदि के कलाकार शामिल हैं। इसके साथ ही जो पाकिस्तानी व्यापारिक कारणों से भी भारत में हंै, उन्हें भी तुरन्त प्रभाव से बाहर निकाल देना चाहिए। इतना ही नहीं मुंबई या अन्य किसी शहर में पाकिस्तान के जो वाणिज्य दूतावास हंै, उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही हमारे टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के लोगों को बैठाकर जो बकवास करवाई जाती है, उस पर भी रोक लगानी चाहिए। इसे शर्मनाक ही कहा जाएगा कि जहां हमारे एक बेकसूर नागरिक को फांसी पर लटकाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के लोग हमारे चैनलों पर बैठकर पाकिस्तान की सरकार के फैसले को जायज ठहरा रहे हैं। हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे कटटरपंथी हावी हंै, जो भारत से नफरत करते हैं। ऐसे कटटरपंथी ही पाकिस्तान में ही सूफी संत अली शाहबाज कलंदर की दरगाह में विस्फोट कर 100 मुसलमानों को मौत के घाट उतार देते हैं। जब कटटरपंथी मुसलमानों को ही मार रहे हैं तो फिर जाधव को मानवीय आधार पर पाकिस्तान से कैसे छुड़ाया जा सकता है? भारत जब तक कड़ी कार्यवाही नहीं करेगा, तब तक जाधव को बचाना मुश्किल है। जाधव को फांसी पर लटकाने की कितनी जल्दबाजी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जाधव को गत वर्ष 16 मार्च को गिरफ्तार किया। एक साल के अंदर-अंदर सुनवाई कर पाकिस्तान की अदालत ने मौत की सजा सुना दी। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि जाधव पाकिस्तान में जासूसी कर रहा था। जबकि मुंबई हमले में पकड़े गए जिन्दा आतंकी कसाब को तो फांसी पर लटकाने में बरसों लग गए। कसाब के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
एस.पी.मित्तल) (11-04-17)
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