अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले में इन दिनों उड़ रहे हॉट एयर बैलून की अनुमति को लेकर अजमेर प्रशासन उलझ गया है। एयर बैलून की उड़ान को अवैध बताते हुए अजमेर के पूर्व लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने सिविल न्यायालय में एक वाद दयार किया है। इस वाद पर 19 नवम्बर को जब सुनवाई हुई, तो प्रशासन के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि इस मामले में सोच समझ कर जवाब दिया जाएगा। न्यायालय ने 20 नवम्बर को फिर से सुनवाई निर्धारित की है। पाराशर ने आरोप लगाया है कि हॉट बैलून की उड़ान को लेकर जिला प्रशासन ने जो अनुमति दी है, वह पूरी तरह अवैध है। हॉट बैलून की अनुमति केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दी जाती है। मंत्रालय के विशेषज्ञ ही संबंधित उड़ान क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद ही उपयुक्त मानते हुए अनुमति देते हैं। जिला प्रशासन में इस तरह के विशेषज्ञ है ही नहीं। वाद में कहा गया कि पुष्कर मेले में हॉट एयर बैलून की उड़ान जोखिम भरी है। बैलून की वजह से मेला क्षेत्र में गंभीर हादसा हो सकता है। वाद की गंभीरता को देखते हुए ही न्यायालय ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी किए थे। प्रशासन को 19 नवम्बर को जवाब देना था, लेकिन जवाब के लिए एक दिन का और समय मांगा गया है। इधर, हॉट एयर बैलून वाली ई-फैक्टर इंटरटेनमेंट कंपनी में खलबली मच गई है। इस कंपनी को ही राज्य सरकार ने उच्च स्तर पर पुष्कर मेले में विभिन्न आयोजन करने का ठेका दिया है। यहां तक कि पुष्कर घाट पर होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी कंपनी का दखल हो रहा है। कंपनी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मेला मैदान पर एक ऐसा स्थान बनाया गया है, जहां से सभी कार्यक्रम सुविधाजनक तरीके से देखे जा सकते हैं। लेकिन इस आरक्षित स्थान पर प्रवेश के लिए पर्यटकों को एक हजार रुपए का भुगतान करना होगा।
(एस.पी. मित्तल)(spmittal.blogspot.in)M-09829071511
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