Tuesday 1 September 2015

शाहनी प्रकरण पर फैसला सुरक्षित

अजमेर नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष नरेन शाहनी के भ्रष्टाचार के प्रकरण में एक सितम्बर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। लैण्ड फोर लैण्ड के बहुचर्चित मामले में एसीबी की जांच पर एक सितम्बर को न्यायाधीश मनीष भंडारी के समक्ष एक बार फिर सुनवाई हुई। न्यायाधीश भंडारी के फैसले को सुरक्षित रखने का निर्णय दिया। एसीबी की जांच बदलने और जांच के तरीके को लेकर न्यायाधीश भंडारी ने गंभीर टिप्पणी की है। इसी में डीजी मनोज भट्ट और एसीबी के एडीजी नवदीप सिंह को भी अदालत में उपस्थित होना पड़ा। न्यायाधीश भंडारी को अब इस मामले में सीबीआई जांच पर फैसला देना है। हालाकि एसीबी की ओर से आग्रह किया गया है कि इस मामले में जांच सीबीआई से न कराई जाए। एडीजी नवदीप सिंह ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ की जाएगी। मालूम हो कि पूर्व में जब एसीबी की भीलवाड़ा इकाई ने जांच की तो नरेन शाहनी को दोषी माना, लेकिन जब अजमेर इकाई ने जांच की तो शाहनी को निर्दोष बता दिया गया। हालांकि अब एसीबी के बड़े अधिकारियों का कहना है कि शाहनी को निर्दोष नहीं माना गया। इस मामले में जांच जारी है। लैण्ड फॉर लैण्ड में भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में न्यास के पूर्व सचिव निशु अग्निहोत्री के साथ-साथ भू-कारोबारी भी आरोपी है।
(एस.पी. मित्तल)(spmittal.blogspot.in)M-09829071511

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