राजस्थान के सूचना आयुक्त डॉ. पी.एल. अग्रवाल ने सूर्यप्रकाश जोशी को समय पर सूचना नहीं देने पर अजमेर जिले की बिजयनगर की नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रु. का जुर्माना लगाया है। डॉ. अग्रवाल ने अपने आदेश में पालिका को उदासीनता लापरवाही एवं अकर्मण्यता का भी दोषी माना है। जोशी की अपील पर बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी पालिका का कोई अधिकारी राज्य सूचना आयोग में उपस्थित नहीं हुआ। आदेश में कहा गया है कि जोशी को वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। जोशी ने बिजयनगर में स्थापित लघु कुटीर उद्योगों को जारी एनओसी की सूची मांगी थी। पालिका ने यह सूची आज तक भी नहीं दी है।
(एस.पी. मित्तल)
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