Friday 22 January 2016

अजमेर के राजवंश ऑटो व्हील्स के मालिक के खिलाफ मुदकमे के आदेश।


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अजमेर के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 अमर वर्मा ने जयपुर रोड स्थित राजवंश ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गोविंद गर्ग और प्रदीप गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420, 406, 384, 120-बी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं। 
नागौर जिले के कुचामन सिटी स्थित नीलकंठ कॉलोनी निवासी नटवरलाल ने अदालत में एक इस्तगासा दायर कर बताया कि 12 अक्टूबर 2014 को राजवंश ऑटो व्हीलस से निशान कंपनी की डस्टर कार खरीदी थी। कार के भुगतान के एवज में पुरानी कार व निर्धारित नकद राशि दी गई। साथ ही 6 हजार 464 रुपए की मासिक किश्त भी देना तय हुआ। प्रतिमाह किश्त की राशि दी जा रही है। वायदे के मुताबिक संस्था के निदेशक गोविंद गर्ग व प्रदीप गर्ग को रजिस्ट्रेशन देना था, लेकिन आज तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। इससे वाहन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब संस्था के मालिक का कहना है कि दिए गए वाहन के इंजन व चैसिस नम्बर में गड़बड़ी हो गई है। इसलिए वाहन को पटेल मैदान स्थित शोरूम पर लाया जाए। इस्तगासे में परिवादी ने आशंका जताई कि गर्ग बंधु उसका वाहन हड़पना चाहते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजवंश ऑटो व्हील्स के निदेशक गोविंद गर्ग व प्रदीप गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में पीडि़त की ओर से वकील अशोक मेघवंशी ने पैरवी की। 
(एस.पी. मित्तल)  (22-01-2016)
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