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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध कोर्ट कार्यवाही नहीं किए जाने के मामले में नगर निगम को अवमानना के नोटिस जारी किए गए है।
14 मार्च को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश मित्तल और न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ में अजमेर के नागरिक रवि नरचल की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नरचल ने स्वयं पैरवी करते हुए कहा कि गत वर्ष मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ही अजमेर के 490 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने आज तक भी ऐसे अवैध निर्माणों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। निगम का यह रवैया हाईकोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश मित्तल और न्यायाधीश रफीक के नगर निगम के मेयर, आयुक्त तथा उपायुक्त को नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए है। अब अवमानना के इस मामले में आगामी 2 मई को सुनवाई होगी।
(एस.पी. मित्तल) (14-03-2016)
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