Tuesday 24 April 2018

अदालत में भी अपने 164 के बयान पर कायम रही थी पीड़िता।
कहा बापू ने दूध पिलाया और फिर गलत काम किया।
आसाराम पर 25 अप्रैल को आएगा फैसला।
=======

24 अप्रैल को देशभर की मीडिया का जमावड़ा राजस्थान के जोधपुर शहर में हो गया है। जोधपुर की एससीएसटी अदालत के न्यायाधीश मधु सुदन शर्मा 25 अप्रैल को यौन शोषण के मुकदमे में आरोपी आसाराम बापू पर फैसला सुनाएंगे। गुरमीत राम रहीम के फैसले की तरह जोधपुर में कोई हिंसक वारदात न हो इसलिए जोधपुर शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने शहर वासियों को भी चेतावनी दी है कि वे अपने घरों पर आसाराम के समर्थकों को नहीं ठहराए। होटल वालों को तो पहले ही पाबंद कर दिया गया है। आसाराम के मणाई आश्रम को भी पूरी तरह खाली करा लिया गया है। इतना ही नहीं जोधपुर के खेल स्टेडियम को अस्थाई जेल में तब्दील कर दिया गया है। ताकि आवश्यकता होने पर समर्थकों को इस जेल में रखा जा सके। चूंकि आसाराम सुविख्यात संत और कथा वाचक रहे हैं, इसलिए टीवी चैनलों और अखबारों का सारा ध्यान जोधपुर पर केन्द्रित है। लाइव ओबी वेन आदि उपकरण जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में भी अस्थाई अदालत बना दी गई है। न्यायाधीश शर्मा 25 अप्रैल को जेल में बनी इसी अदालत में फैसला सुनाएंगे।
बयान पर कायम रही पीड़िताः
यौन शोषण के आरोपी अदालत में पीड़िता के बदल जाने और गवाहों के मुकरने की वजह से बच जाते हैं। आसाराम के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 44 और बचाव पक्ष की ओर से 31 गवाह पेश किए गए। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन शोषण की शिकार नाबालिग बच्ची सुनवाई के दौरान अदालत में भी अपने धारा 164 के बयान पर कायम रही, पीड़िता का कहना रहा कि 24 अगस्त 2013 को आसाराम बापू ने अपने जोधपुर स्थित मणाई आश्रम में बुलाया आसाराम का कहना रहा कि बच्ची पर भूतप्रेत का साया है। ऐसे में अकेले में इलाज करना होगा, जब माता-पिता कमरे से बाहर चले गए तब आसाराम ने नशीला दूध पिलाया और फिर शरीर के सारे कपडे़ उतार दिए। पीड़िता ने अदालत में कहा कि फिर मेरा यौन शोषण किया गया। पीड़िता यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली है। शाहजहांपुर पहुंच कर जब पीड़िता ने अपने माता-पिता को आसाराम बापू की करतूत बताई तो दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बाद में यह एफआईआर राजस्थान के जोधपुर में भेज दी गई। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। जोधपुर पुलिस ने ही 31 अक्टूबर 2013 को मध्यप्रदेश से आसाराम को गिरफ्तार किया और तभी से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी का मानना है कि बलात्कार की धारा 376 और नाबालिग से बलात्कार के पोक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। सोलंकी का मानना है कि पीड़िता के बयानों पर ही उम्र कैद तक की सजा असाराम को होगी। इसी प्रकार अभियोजन पक्ष का भी कहना है कि सजा के लिए पर्याप्त सबूत अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं।

No comments:

Post a Comment