Friday 27 April 2018

लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश सुनवाई से हटे।
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राजस्थान के लोकायुक्त सज्जन सिंह कोठारी के कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। अधिवक्ता डाॅ. विभूति भूषण शर्मा ने एक याचिका दायर कर लोकायुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ा कर आठ वर्ष करने पर आपत्ति की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने अध्यादेश ला कर कार्यकाल तब बढ़ाया जब विधानसभा सत्र कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ था। वैसे भी लोकायुक्त एक्ट के अनुरूप कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित है। यह नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की जाती है। सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किए बिना ही कार्यकाल में वृद्धि कर दी। इस याचिका पर 26 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग व न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही मुख्य न्यायाधीश अलग हो गए। अब इस मामले में आगामी 10 मई को दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त कोठारी राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कोठारी की नियुक्ति गत कांग्रेस के शासन में हुई थी और अब भाजपा के शासन में कार्यकाल में वृद्धि के लिए अध्यादेश लाया गया है। 

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